Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार लगातार समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक है हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना, जो विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए शुरू की गई है जिन्होंने शादी नहीं की है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं. इस योजना का उद्देश्य अविवाहित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें. इस योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी. जिसके तहत योग्य नागरिकों को हर महीने ₹2750 पेंशन प्रदान की जाएगी.
40 से 60 वर्ष के अविवाहित नागरिकों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उन नागरिकों को मिलेगा, जिनकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच है और वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं. सरकार ने यह योजना उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जो अविवाहित हैं और आर्थिक सहायता की जरूरत रखते हैं. राज्य में इस योजना से करीब 1.25 लाख लोग लाभान्वित होंगे. सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उन नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है जो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं.
योजना के लिए पात्रता मानदंड
अगर आप भी हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
- आवेदक अविवाहित होना चाहिए, यानी उसने अभी तक शादी नहीं की हो.
- आयु सीमा 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए.
- विधुर पुरुषों के लिए भी यह योजना लागू होगी, लेकिन उनकी वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होना आवश्यक है.
- आवेदक को हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र (PPP) में सूचीबद्ध होना चाहिए.
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- Services/Schemes सेक्शन पर क्लिक करें.
- Citizen Services >> Social Security Pension Schemes विकल्प को चुनें.
- अब Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें और उसकी प्रिंट कॉपी निकाल लें.
- अब फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
- सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें और आवेदन पत्र जमा करें.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय (SDM, तहसील कार्यालय या सामाजिक कल्याण विभाग) में जाना होगा. वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और सभी जानकारी भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा कर दें.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक होना चाहिए)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (पासबुक कॉपी)
योजना के लाभ और उद्देश्य
- हरियाणा सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए समाज के उन नागरिकों की मदद करना है, जो अविवाहित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं. इस योजना के कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
- हर महीने ₹2750 की पेंशन मिलेगी. जिससे दैनिक जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा.
- अविवाहित नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी.
- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलने से लाभार्थी की जीवनशैली में सुधार होगा.
- विधुर पुरुषों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें.