E Rikshaw Yojana 2025: आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं. चाहे वह बस चलाना हो, ट्रेन ड्राइविंग हो या हवाई जहाज उड़ाना, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा ई-रिक्शा योजना 2025 की शुरुआत की है. इस योजना के तहत महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें.
क्या है हरियाणा ई-रिक्शा योजना?
हरियाणा ई-रिक्शा योजना, हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही एक सरकारी योजना है. जिसके तहत महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है. इस योजना में विशेष रूप से बीपीएल परिवार की महिलाएं, विधवा महिलाएं और अन्य कमजोर वर्गों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं.
ई-रिक्शा खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी
हरियाणा सरकार इस योजना के तहत ई-रिक्शा खरीदने पर 50% की सब्सिडी प्रदान करेगी. इसके लिए सरकार ने 692 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है. इस योजना में न केवल आर्थिक सहायता दी जाएगी. बल्कि महिलाओं को ई-रिक्शा चलाने की 10 दिनों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे इसे कुशलतापूर्वक चला सकें.
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
- योजना का लाभ केवल हरियाणा की महिलाओं को मिलेगा.
- इस योजना के लिए कुल 692 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
- 400 बीपीएल परिवार की महिलाओं को ई-रिक्शा प्रदान की जाएगी.
- 100 विधवा महिलाओं को ई-रिक्शा मिलेगी.
- अन्य कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को भी ई-रिक्शा दिया जाएगा.
- सरकार की ओर से ई-रिक्शा की कीमत पर 50% सब्सिडी दी जाएगी.
- महिलाओं को 10 दिन का ई-रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण भी मिलेगा.
हरियाणा ई-रिक्शा योजना के लिए पात्रता शर्तें
- महिला हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए.
- बीपीएल परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- अन्य कमजोर वर्ग की महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- विधवा महिलाओं के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी. वे किसी भी आय वर्ग की हों, वे आवेदन कर सकती हैं.
- योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की उम्र की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा ई-रिक्शा योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- फैमिली आईडी (Family ID)
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक खाते की कॉपी
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाण पत्र)
- ई-रिक्शा खरीदने का बिल
- राशन कार्ड
- संपर्क के लिए मोबाइल नंबर
हरियाणा ई-रिक्शा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
ऑनलाइन आवेदन करें
- सबसे पहले हरियाणा महिला विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर “हरियाणा ई-रिक्शा योजना 2025” के लिंक पर क्लिक करें.
- अगर यह योजना अभी शुरू नहीं हुई है, तो लिंक सक्रिय होने पर उपलब्ध होगा.
आवेदन फॉर्म भरें
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
- नाम, उम्र, पता, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियां भरें.
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, राशन कार्ड, ई-रिक्शा खरीद का बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
फॉर्म सबमिट करें
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करें.
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद एक रसीद प्राप्त करें, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.
वेरिफिकेशन प्रक्रिया
- सरकार द्वारा आपका आवेदन जांचा जाएगा और पात्रता के अनुसार अनुमोदन किया जाएगा.
- आवेदन सफल होने के बाद 50% सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे महिलाओं को कोई परेशानी न हो.
- यह योजना विशेष रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है.
- महिलाओं को केवल इलेक्ट्रिक रिक्शा (ई-रिक्शा) खरीदने पर ही सब्सिडी मिलेगी.
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को ई-रिक्शा चलाने की पूरी जानकारी दी जाएगी.